परवेज़ अख्तर/सिवान :- वाहन रिलीज करने से जुड़े मामले में बड़हरिया थाना प्रभारी द्वारा अदालत के आदेश के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं देने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह की अदालत ने बड़हरिया थाना प्रभारी का वेतन रोके जाने का आदेश पारित करते हुए पुलिस कप्तान को आदेश की प्रति प्रेषित करने का भी निर्देश दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक व्यवहार न्यायालय सिवान में कार्यरत अधिवक्ता राजेश कुमार द्विवेदी ने अपने वाहन को रिलीज कराने का निवेदन अदालत से किया था। अदालत ने मामले में एक वर्ष पूर्व बड़हरिया थाना प्रभारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके कोई रिपोर्ट नहीं देने पर अदालत ने थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस भी पूर्व में निर्गत किया था। इन सबके बावजूद अभी तक थानेदार द्वारा कोई कार्रवाही नहीं किए जाने पर अदालत ने बड़हरिया थाना प्रभारी का वेतन रोके जाने का आदेश पारित किया है।
पटना / सिवान। बिहार में बाढ़ का संकट गंभीर बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग…
सिवान। सदर अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का स्टॉक खत्म होने से शुक्रवार को जानवरों…
सिवान। महाराजगंज प्रखंड के रैयतों को राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान…
सिवान। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने जिले में छह दिवसीय ऋण वसूली शिविर का आयोजन…
पटना: बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने…
मैरवा (सीवान): कबीरपुर स्थित गायत्री इंडेन गैस एजेंसी पर रविवार को उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा…