बीडीओ पिटाई मामले में बड़हरिया प्रमुख समेत अन्य को मिली जमानत

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Patna high court

हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मिली जमानत, थाना को नहीं मिली रिकॉल

दो महीने से चल रहीं थी फरार, लंबे समय से जेल में बंद है प्रमुख पति

भसुर, भतीजा समेत अन्य हमलावर – बीडीओ को पूर्व में ही मिल चुकी है जमानत

परवेज अख्तर/सिवान : जिले के बड़हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी की पिटाई के मामले में अप्राथमिक अभियुक्त सह बड़हरिया प्रखंड प्रमुख सुबुक तारा खातून को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है, हालांकि पुलिस को अभी इसकी रिकॉल प्राप्त नहीं हुई है। इससे पूर्व गिरफ्तारी की डर से प्रखंड प्रमुख दो महीने से भूमिगत थी। पुलिस ने इस मामले में प्रखंड प्रमुख की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण कोर्ट से जारी इश्तेहार की कार्रवाई कर चुकी थी और कुर्की की तैयारी में थी, लेकिन इससे पूर्व ही प्रखंड प्रमुख को हाइकोर्ट से जमानत मिल गई जिससे पुलिस की कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया। उधर जेल में बंद पचरुखी प्रखंड प्रमुख के पति मो. अली अंसारी एवं जेल में बंद जदयू नेता अमीरुल्लाह सैफी के दो अन्य परिजन को भी पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने की सूचना है। इसके पूर्व गुठनी प्रखंड प्रमुख कामोद नारायण सिंह को पटना हाई कोर्ट से विगत 27 अप्रैल को जमानत मिली थी जो अभी जेल से बाहर है। बताते चले कि जेल में बंद प्रमुख पति ऐनुल सैफी उर्फ डॉक्टर, प्रमुख का भतीजा कमरान सैफी, प्रमुख के भसुर सह जदयू नेता अमीरुल्लाह सैफी समेत अन्य आरोपितों का बेल एडीजे चतुर्थ मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 26 मार्च को दो पक्षों की दलील सुनने के बाद रिजेक्ट कर दिया था जिस कारण कांड के सभी आरोपित जेल में बंद हैं। बता दें कि बड़हरिया बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा पर 12 मार्च को हुए जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पहली प्राथमिकी गंभीर रूप से घायल बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा के बयान पर थाना कांड सं. 70/18 दर्ज कराई गई थी जिसमें प्रमुख भसुर सह जदयू नेता अमीरुल्लाह सैफी, कमरान सैफी, प्रमुख पति ऐनुल्लाह सैफी, पचरुखी प्रखंड प्रमुख पति मो. अली अंसारी समेत अन्य नामजद और कुछ अज्ञात हमलावर को आरोपित किया गया था। बता दें कि कांड के सुपरविजन में कुछ लोग अप्राथमिकी अभियुक्त भी बनाए गए थे। करीब-करीब कांड के सभी नामजद एवं अप्राथमिकी अभियुक्त जेल में बंद हैं और घटना के बाद से बड़हरिया प्रखंड प्रमुख सुबुक तारा खातून फरार चल रही थीं। घटना में दूसरी प्राथमिकी प्रमुख सुबुक तारा खातून के बयान पर 71/18 दर्ज कराई गई थी जिसमें बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा को आरोपित किया गया था। प्रमुख ने बीडीओ पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। उधर आरोपित बीडीओ को सीजेएम के यहां से मार्च महीने में ही जमानत मिल गई है।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]

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