जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवाई सजा
परवेज अख्तर/सिवान: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग युवक की अपहरण व हत्या कांड से जुड़े मामले में नामजद तीन अभियुक्तों विक्की उर्फ विकास कुमार,अभिषेक कुमार एवं पप्पू कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी है.अदालत ने अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 364a एवं 120b के अंतर्गत प्रत्येक धाराओं में आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक धाराओं में तीनों अभियुक्तों को दस दस हजार आर्थिक दंड की भी सजा दी है.अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.बताते चलें कि बड़हरिया थाना के भीमपुर गांव निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र पटेल का पुत्र राहुल कुमार कक्षा पांचवी के छात्र था और वह बंगाली पकड़ी सिवान स्थित अपनी बुआ शशि कला के घर रह कर पढ़ाई करता था.
4 अप्रैल 2019 को वह अपने पड़ोस के किसी युवक के साथ घूमने के लिए बाहर निकला लेकिन जब देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई.खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि पड़ोस का ही विक्की कुमार उर्फ विकास कुमार उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर कहीं ले जाते हुए देखा गया था. संपर्क करने पर विकास कुमार से राहुल की मां सुनीता देवी को संपर्क नहीं हो सका. कुछ समय पश्चात 50 लाख फिरौती की मांग की गई, तब जाकर सुनीता देवी ने पुलिस को उसके पुत्र की अपहरण हो जाने की सूचना दिया.
कुछ घंटों बाद पुलिस को महुवारी चोर में उसका शव बरामद हुआ. सुनीता देवी के बयान पर पड़ोस के ही युवक विकी कुमार तथा उसके बयान पर पकड़ी बंगाली के विकी कुमार के दो अन्य दोस्त अभिषेक कुमार एवं पप्पू कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. विचारण के पश्चात अदालत ने तीनों अभियुक्तों को कांड का दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त सजा दी है. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह सुभाषकर पांडे तथा अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया.