परवेज अख्तर/सिवान: जिले के भगवानपुर प्रखंड के पंचायत सराय पड़ौली बीडीसी भाग तीन के उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य हंसराज कुमार सिंह उर्फ संतोष सिंह द्वारा चुनाव में दिए गए हलफनामा में तथ्य छुपाने के आरोप में उनके विरुद्ध बीडीओ ने बुधवार को प्राथमिकी कराई है। बीडीओ डा. कुंदन ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पंचायत उप चुनाव 2023 से संबंधित परिवाद पत्र में पारित आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के आदेश के अनुसार हंसराज कुमार सिंह उर्फ संतोष सिंह द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में आपराधिक तथ्य छुपाए जाने का आरोप है।
इस कारण उनके विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 125 (क) (3) के तहत प्राथमिकी कराई गई है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में बीडीओ के आवेदन पर बीडीसी भाग संख्या तीन के सराय पड़ौली पंचायत के निर्वाचित सदस्य हंसराज कुमार सिंह उर्फ संतोष सिंह के खिलाफ धारा 420, 467, 468 भादवि एवं 125 (ए) (3) पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी कर करवाई की जा रही है।