भगवानपुर हाट अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज के निर्देश पर बीडीओ डा. कुंदन एवं थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने क्षेत्र के राजापुर गांव पहुंच एक नाबालिग लड़की की शादी होने से रोक लगा दिया। बीडीओ ने बताया कि राजापुर निवासी एक व्यक्ति की पुत्री की शादी हसनपुरा थाना क्षेत्र के मंद्रौली निवासी फुलेना राम के पुत्र सोमनाथ के साथ होने जा रही थी, इसकी शिकायत गांव के लोगों द्वारा बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से एसडीओ महाराजगंज के यहां की गई थी। एसडीओ कार्यालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में बीडीओ थानाध्यक्ष के साथ राजापुर गांव पहुंच नाबालिगके पिता को बाल विवाह करने से कानूनी अपराध में फंसने की जानकारी दी तथा लड़की के शारीरिक मानसिक विकास कम होने की बात बताई गई।
बीडीओ ने बताया कि लड़की के पिता गांव के ही एक युवक द्वारा उसकी पुत्री के साथ हमेशा छेड़खानी करने से ऊब चुका था और अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए नाबालिक अवस्था में शादी कर रहा था। लडकी के साथ छेड़खानी करने वाला युवक रितेश कुमार को शनिवार को ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अधिकारियों के समझाने पर नाबालिग लड़की के पिता ने अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर ऐसी गलती नही करने की बात कही। उसने अपनी पुत्री की शादी 18 वर्ष बाद करने का लिखित दिया। प्रशासन के इस पहल से समाज में बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रति लोगों में जागरुकता आई है। बीडीओ ने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। किसी भी अभिभावक को अपनी संतान की शादी कम उम्र में नहीं करना चाहिए।