परवेज अख्तर/सिवान: जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बरात में आर्केस्टा व डीजे का संचालन करने वाले के खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को दो लड़की वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है. कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने शादी विवाह के कार्यक्रम में डीजे व आर्केस्टा के संचालन पर प्रतिबंध लगया है. इसके लिए लड़की पक्ष से तीन दिन पहले स्थानीय थाना में स्वयं घोषणा पत्र देकर इसकी जानकारी देनी है की शादी विवाह में डीजे व आर्केस्टा का संचालन नहीं करेंगे. स्वयं घोषणा पत्र देने के बाद थाना क्षेत्र के महना बनसोही गांव में शुक्रवार के रात्रि में अशोक तिवारी के घर आई बरात में डीजे का संचालन किया जा रहा था.
डीजे संचालित करने की सूचना पर सीओ युगेश दास व थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने छापेमारी कर डीजे सहित एक पिकअप बीआर29जी 5453 पर रखे चार साउंड बक्स, एक मिक्चर मशीन, माइक आदि को जब्त किया. सीओ के आवेदन पर अशोक तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है. जबकि बसंतपुर थाना क्षेत्र के बिठुना गांव में प्रशासन के बिना अनुमति के बारात में संचालित हो रहे आर्केस्टा संचालक व लड़की के पिता पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है. जिसके भगवानपुर सीओ युगेश दास ने बताया कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के बिठुना गांव के अच्छेलाल महतो के घर लड़की का बरात आई थी. जिमसें लॉकडाउन का उल्लंघन कर आर्केस्टा का संचालन किया जा रहा था. जिसमें लड़की के पिता अच्छेलाल महतो, आर्केस्टा संचालक हबीबुल मिया उर्फ मुन्ना मिया जुनेदपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है.इस प्रकार से शादी में डीजे और आर्केस्टा बजवाना लड़की वालों को महंगा पड़ा.