परवेज अख्तर/सिवान: जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के रामपुर कोठी निवासी राजू मिश्रा की पत्नी नीपू मिश्रा की बरामदगी के दूसरे दिन गुरुवार को एसआइ शैलेश कुमार सिंह ने धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए महिला पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय ले गए। ज्ञात हो कि राजू मिश्रा ने 26 सितंबर को थाना में आवेदन देकर अपनी पत्नी को भगा ले जाने की प्राथमिकी कराई थी इसमें पूर्वी चंपारण के रघुनाथपुर निवासी रौशन शुक्ला को आरोपित किया था। उसी दिन नीपू देवी अपने पति के घर वापस आई।
दूसरे दिन बुधवार को राजू मिश्रा का अपनी पत्नी से विवाद हो गया और उसने ब्लेड से अपने गर्दन एवं हाथ पर कई प्रहार कर दिया। स्वजन उसे घायलावस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस नीपू देवी को बरामद कर लिया और उसे गुरुवार को 164 के बयान के लिए न्यायालय में ले गई।
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