न्यूज़ डेस्क :- बिहार के पुलिस महकमे के अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार के डीजीपी ने दारोगा, डीएसपी के प्रमोशन को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है. पुलिसिंग की रीढ़ माने जाने वाले डीएसपी, इंसपेक्टर और दारोगा को प्रोन्नत होने के लिए अब सेवाकालीन प्रशिक्षण में शामिल होना पड़ेगा.वगैर प्रशिक्षण के उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलेगी.
डीजीपी के आदेश के मुताबिक प्रशिक्षण में भाग लेने के साथ साथ इसे पास करना भी अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है. डीएसपी और दारोगा के लिए सेवाकालीन दो प्रशिक्षण अनिवार्य होंगे. नौकरी में आने के बाद 7 से 10 और दूसरा 14 से 18 साल के बीच होगा. पहला प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें 10 वर्षों के बाद दी जाने वाली प्रोन्नति का लाभ मिलेगा. इसी तरह यदि 18 साल के बाद कोई प्रोन्नति मिलती है तो दूसरे चरण का प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है.
अब तक डीएसपी से आईपीएस बनने तक कोई सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी. इसी तरह सीधे नियुक्त दारोगा प्रोन्नति से इंसपेक्टर व फिर डीएसपी बन जाते थे.नई व्यवस्था में सीधे नियुक्त किए गए दारोगा के अलावा इंसपेक्टर और बिहार पुलिस सेवा के डीएसपी व अन्य रैंक के अधिकारी को अब प्रोन्नत होने के लिए प्रशिक्षण में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है.