एडिटर-इन-चीफ/परवेज अख्तर:
विज्ञापन
पटना : बिहार में कोरोना संक्रमण के घटते हुए केस को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। लॉकडाउन-4 दो जून से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
बता दें कि 15 मई तक लाॅकडाउन-1 था ।16-25 मई तक था लाॅकडाउन-2। 26 मई से एक जून तक लाॅकडाउन-3 था। इस बार बिहार में कोविड के केस भी बहुत कम हुए हैं। रविवार को पूरे राज्य से 1475 नए केस मिले हैं। इसके अलावा व्यापारी वर्ग की मांग को देखते हुए राज्य का आर्थिक पहिया घूमे इसलिए सरकार ने कई छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है।
ये है नई गाइडलाइन
- बिहार में अब गांवों और शहरों में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक दुकानें खुलेंगी।
- कई सरकारी कार्यालयों को 25 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने और कामकाज शुरू करने की इजाजत दी गई।
- दूध, फल, सब्जी, मांस-मछली आदि जरूरी दुकानों के अलावा कृषि संबंधी दुकानें रोज खुलेंगी।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान के अलावा सभी तरह की दुकानें ऑल्टरनेट डे खुलेंगी ।
- औद्योगिक, निर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान और निर्माण कार्य सुबह 6 बजे से दोपहर 2 तक होंगी।
- आवागमन में सुविधा के लिए ऑटो, बस आदि सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगे।
- वैसे निजी वाहन को छूट होगी जिन्हें ई-पास मिला हो, या ट्रेन या विमान से यात्रा करने का टिकट हो, स्वास्थ्य संबंधी कार्यो से कहीं आना-जाना हो।
- हर जिले में लॉकडाउन में छूट और दुकानों के खुलने का दिन DM तय करेंगे
- पहले की तरह सभी शिक्षण संस्थान और निजी ऑफिस भी बंद रहेंगे।
- फिलहाल सभी धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगे।
- सभी दुकानों को मास्क व सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन अनिवार्य होगा। इसमें चूक होने पर डीएम अस्थाई तौर पर दुकानों को बंद कर सकते हैं।
- शादी विवाह में पहले की तरह ही 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है। बारात व जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
- डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए नियमों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि नियमों को शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा।