परवेज अख्तर/सिवान -: विधानसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी को रोकने एवं स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट से जुड़े एक मामले में एसीजेएम तृतीय शह अवर न्यायाधीश द्वादश पंकज चौहान की अदालत ने मामले के नामजद अभियुक्त वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। मामले से जुड़े विचारण वाद संख्या 1315/18 में बचाव एवं मनोज सिंह का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अमित कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में विचारण शुरू होने के पश्चात अभियोजन पक्ष द्वारा अथवा सूचक द्वारा कोई साक्ष्य या मारपीट से जुड़े घटना के संबंध में कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किए जाने पर अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए मनोज सिंह को रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मनोज सिंह पर हथौड़ा गांव निवासी नजीबन खातून मारपीट एवं बूथ लूटने का आरोप लगाते हुए हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी मनोज सिंह एवं अन्य 8 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराई थी। सूत्रों की माने तो मामला दर्ज कराए जाने के पश्चात सूचक ने भी अदालत में उपस्थित होकर साक्ष्य नहीं दिया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात अदालत ने सोमवार को रिहाई का आदेश पारित कर दिया।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
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