छपरा: कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक

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  • कोविड टीकाकरण कार्य की प्रगति की हुई समीक्षा
  • सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का दिया निर्देश
  • शाम 7:00 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

छपरा: जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की । समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया तथा अधिक से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बिहार सरकार द्वारा जारी नए गाइडलाइन के बारे में संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराया और नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अब जिले में शाम 7:00 बजे तक ही सभी दुकानें खुलेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन करने पर रोक लगा दी गई है।

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टीका उत्सव के रूप में चलेगा अभियान

जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा जिले में 11-14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह तय किया गया है कि टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाया जाये। टीकाकरण के बाद लोग ज्यादा सुरक्षित होंगे। अगर टीका लेने के बाद पॉजिटिव हो भी जाते हैं उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

अब मठ-मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किये गये

डीएम ने कहा अब मठ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किये गये हैं। दूकान-मॉल शाम सात बजे बंद हो जायेंगे। होटल में पचीस फीसदी एक साथ होंगे। सिनेमा हाल की क्षमता का 50 फीसदी ही उपयोग होगा। मंदिर, मस्जिद और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रासपोर्ट में 50 फीसदी ही बैठेंगे। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगा। प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

18 अप्रैल तक बंद किए गए शिक्षण संस्थान

जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा नए गाइडलाइन के अनुसार स्कूल और कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश है। इस निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूल और कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन की सुसंगत धाराओं के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए कैंपस को सील किया जाएगा।

अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बलों की होगी तैनाती

डीएम ने निर्देश दिया है कि फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग , सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच भरत भूषण, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ जनार्दन प्रसाद सुकुमार, डीपीएम अरविंद कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।