जानलेवा हत्या को ले कुख्यात रईस पर आरोप गठित

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परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रणविजय सिंह की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमले से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी कुख्यात रईस खान सहित 8 अभियुक्तों पर आरोप गठित कर दिया। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा एवं अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक दालत ने मामले के नामजद अभियुक्त रईस खान, ईस मोहम्मद, मुन्ना खान, आफताब आलम, कल्लू खान, तारा खान, हरेंद्र बैठा,संतोष कुमार, छोटेलाल साह पर भादवि की धारा 307, 147, 148, 386, 504 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप गठित कर दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिसवन थाना अंतर्गत जईछपरा गांव निवासी राजू कुमार सिंह पर नामजद उपरोक्त अभियुक्तों ने 24 मार्च 2016 को प्रातः रंगदारी को लेकर जानलेवा हमला कर दिया था। राजू कुमार सिंह के बयान पर सिसवन थाने में उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उपरोक्त मामले में आरोप गठन की बिंदु पर सुनवाई के लिए पूर्व से तिथि निश्चित थी एवं प्रोडक्शन वारंट निर्गत था। चुकी रईस खान आपराधिक मामले मे दिल्ली कारा में बंद था इसलिए प्रोडक्शन वारंट पर कुख्यात रईस खान को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अदालत में प्रस्तुत किया। मामले में संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात अदालत ने मामले के नामजद सभी अभियुक्तों पर आरोप गठन कर दिया। इसी अदालत में दो अन्य मामले भी सुनवाई के लिए तिथि निश्चित थी। सत्र वाद संख्या 4/18 एवं सत्र वाद संख्या 70/18 में भी रईस खान की पेशी हुई। 4/18 में रईस खान सहित कुल तीन अभियुक्त तथा सत्र वाद 70 /2018 में पांच अभियुक्त नामजद थे। उपरोक्त दोनों मामलों में अभियुक्त बबलू साईं के अनुपस्थित रहने पर अदालत ने बबलू साईं का जमानत अधिपत्र निरस्त कर दिया। फिरोज साईं हत्याकांड मामले में रईस खान दिल्ली जेल में बंद है। प्रोडक्शन वारंट पर रईस खान की अदालत में सोमवार को पेशी हुई थी। अदालत के आदेश के पश्चात मामले में आरोप गठन हो जाने के बाद पुनः रईस खान को दिल्ली पुलिस के माध्यम से वापस दिल्ली कारा के लिए भेजने का आदेश अदालत ने पारित कर दिया।

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