छपरा : छपरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अनुराग कुमार त्रिपाठी ने मशरक थाना कांड संख्या 199 /2011 के सत्र वाद संख्या 36 / 2013 हत्या मामले में मशरक थाना के अरना निवासी शिवजी सिंह, ब्रम्हा सिंह, लाल प्रकाश सिंह, अरुण सिंह, तेज प्रताप सिंह नितीश कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह को अंदर दफा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन तीन माह की सजा सुनाया है. विदित हो कि घटना के सूचक सह मृतक जो मशरक थाना के अरना निवासी ओमप्रकाश सिंह ने 27 नवंबर 2011 को फर्द बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बतलाया था कि पूर्व से जमीनी विवाद को लेकर सभी आरोपी एक राय एवं मेल में होकर मृतक सूचक के दरवाजे पर आये और गाली गलौज मारपीट करने लगे तथा हाथ में लिए धारदार हथियार से सूचक को मारकर जख्मी कर दिये.
इलाज हेतु परिवार के सदस्य और ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक लाए जहां से उचित इलाज हेतु छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था. वहां से पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया और फिर वहां से भी पटना के आईजीआईएमएस रेफर किया गया, जहां इलाज के क्रम में सूचक की मृत्यु हो गई थी. अभियोजन की ओर लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह तथा सूचक की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह एवं त्रियोगी नाथ सिन्हा ने तथा बचाव पक्ष की ओर से हरिमोहन सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।