छपरा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 1:4 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा खाद्यान: डीएम

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छपरा: जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के निदेश के आलोक एवं बिहार सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 1:4 के अनुपात में खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 07 किलोग्राम गेहूॅ एवं 28 किलोग्राम चावल अर्थात 35 किलोग्राम खाद्यान तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 01 किलोग्राम गेहूॅ एवं 04 किलोग्राम चावल अर्थात 05 किलोग्राम खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा।

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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के निदेशानुसार पूर्विकताप्राप्त एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के चिन्हित लाभुकों को खाद्यन का वितरण अग्रलिखित मात्रा के अनुसार किया जाएगा। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह मई-2022 प्रति युनिट 05 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाएगा। पूर्विकताप्राप्त लाभुकों को जून-2022 से मार्च-2023 तक प्रति युनिट 01 किलाग्राम गेहूॅ ₹2 प्रति किलो की दर से एवं 04 किलोग्राम चावल ₹3 प्रति किलो की दर से इसी तरह ए.ए.वाई योजना के तहत प्रति परिवार जून-2022 से मार्च-2023 तक 07 किलोग्राम गेहॅू ₹2 प्रति किलो की दर से एवं 28 किलोग्राम चावल₹3 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।