परवेज अख्तर/सिवान: सीजीएम 6 डीके राय ने पचरुखी थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु पु०अ०नि० सोनी कुमारी को शो कज जवाब के साथ दो दिनों के अंदर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश किया है. बताते चलें कि पचरुखी थाना कांड संख्या 111/22 में सहायक अवर निरीक्षक रामप्रवेश प्रसाद के बयान पर चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था.गिरफ्तार अपराधी पचरुखी थाना के सुपौली लंका टोला का व्यास यादव का पुत्र राकेश कुमार यादव है. जिसके पास से पुलिस ने गैलम्बर मोटरसाइकिल जप्त किया था जो चोरी का था.
वाहन मालिक जो जीवी नगर थाना क्षेत्र के कर्णपुरा निवासी शिव कुमार सिंह का पुत्र नितेश कुमार सिंह ने अपने मोटरसाइकिल रिलीज करने के लिए एसीजीएम के न्यायालय में 14 जुलाई को आवेदन दाखिल किया था. जिस पर कोर्ट ने कांड का अनुसंधान कर्ता सोनी कुमारी से रिपोर्ट तलब किया था. इस पर सोनी कुमारी लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन और इंजन नंबर का बिना मिलान किए हुए त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट न्यायालय में भेजा था .जिसके कारण वाहन रिलीज नहीं हो पाया.इस लापरवाही के कार्य को गंभीरता से लेते हुए सो काज रिपोर्ट के साथ पत्र प्राप्ति के दो दिन के अंदर जबाब के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कुमार यादव अभी भी जेल में बंद है.