पटना: स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तय की गई किराया से अधिक अगर निजी एंबुलेंस वाले किराया लेते हैं तो इसकी शिकायत नियंत्रण कक्ष को कर सकते हैं। जिसके बाद उक्त एंबुलेंस वाले पर कार्रवाई होगी। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर निजी एंबुलेंस और निजी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर सूचना या शिकायत कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष का नंबर है 0612-2219810 और व्हाटसएप नंबर 6287590563 पर कॉल कर जानकारी दी जा सकती हैं।
इसके लिए नियंत्रण कक्ष की सुविधा 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है। दिये गये नंबर पर किसी भी प्रकार की सूचना दी जा सकती है अथवा शिकायत किया जा सकता है। वहीं निजी अस्पतालों में इलाज की दर भी निर्धारित की गई हैं। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने पर भी उक्त नियंत्रण कक्ष के नंबर पर कॉल किया जा सकता हैं। जिले के निजी अस्पतालों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की चिकित्सा के लिए अधिकतम शुल्क निर्धारित की गई है।
निजी एंबुलेंस का तय किराया
- वाहन का प्रकार – किराया (50 किमी तक)
- छोटी कार (सामान्य)- 1500
- छोटी कार (एसी)- 1700
- बोलेरो, सूमो, मार्शल (सामान्य)- 1800
- मैक्सी, सिटी राइड, विंगर, ट्रैवलर- 2500
- जाइलो, स्कार्पियो, क्वालिस, टवेरा(एसी)- 2500