लॉक डाउन का उलंघन करने पर दो साल तक की होगी जेल
परवेज अख्तर/सिवान:- बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में बिहार सरकार ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। बता दें की चल रहे लाॅक डाउन के दौरान घर से निकलने वालों को कम से कम छह महीने और अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है। वहीं एक हजार रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। बतादें कि लाॅक डाउन को लेकर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 तक कार्रवाई का भी प्रावधान पहले से ही है।
इसमें आइपीसी की धारा 188 भी लगायी जा सकती है।यही नहीं इसके अलावा आइपीसी की धारा 269 और 270 की धारा के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में सिवान जिले के सभी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी ने कनीय पदाधिकारी को कड़ा रुख अपनाने का दिशा निर्देश दे दी है। यहां बताते चलें कि प्रशासन के साथ-साथ जब तक आम जनमानस अपनी-अपनी जागरूकता नहीं दिखाएगा तब तक हम और आप कोरोना वायरस जैसे महामारी से निजात नहीं पा सकते हैं।
इसलिए जिला प्रशासन ने आम जनमानस से यह भी अनुरोध किया है कि हम सभी मिलकर कोरोना वायरस जैसे महामारी से लड़े तथा इसे दूर भगाएं। जिला प्रशासन ने साफ-साफ यह भी ऐलान किया है कि आप सभी अपने अपने घर में रहे।अगर आप अपने-अपने घरों में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे।बतादें कि कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिए सारण प्रमंडल के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी तथा कई प्रशासनिक पदाधिकारी सिवान में कैंप किए हुए हैं। तथा पल – पल अपने कनीय पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं।
पुलिस जगत के आला अधिकारी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर संपूर्ण जिले के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति के द्वारा लॉक डाउन का अनुपालन नहीं किया तो पुलिस उस पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा।वहीं सिवान जिला पदाधिकारी तथा पुलिस कप्तान अपने संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय पत्राचार के माध्यम से कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पत्राचार में लॉक डाउन से संबंधित बातों का जिक्र जोर देकर उल्लेख किया गया है।