कोर्ट के आदेश पर महराजगंज थाना प्रभारी के विरुद्ध मामला दर्ज

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परवेज़ अख्तर/सिवान:- एसीजेएम 5 शह अवर न्यायाधीश तृतीय अंकुर गुप्ता की अदालत ने पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं जान-बूझकर कर्तव्यहीनता के आरोप में दोषी पाकर मामले के संबंधित थाना प्रभारी महाराजगंज पर कोर्ट में मामला दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। सूत्रों की माने तो अदालत द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में कार्यालय लिपिक ने महाराजगंज के थाना प्रभारी अरुण कुमार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत में परिवाद दर्ज करा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराजगंज थाना के बिशुनपुरा गांव निवासी जाकिर हुसैन की पत्नी इशरत जहां ने अपने ही गांव निवासी अजहर हुसैन एवं अन्य के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 10 दिसंबर 2015 को परिवाद दर्ज कराते हुए घर का ईंट तोड़कर प्रवेश करने और शील हरण करने का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई के पश्चात उपरोक्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत ने संज्ञान लिया, जिसमें अजहर अंसारी को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्त ने जमानत पा लिए हैं। अजहर अंसारी मामले में फरार बताया जाता है। अदालत ने अजहर अंसारी के विरुद्ध 7 मई 2017 को गैर जमानती वारंट निर्गत करते हुए महाराजगंज थाना प्रभारी को अभियुक्त अजहर अंसारी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अदालत ने 19 जनवरी 2018 को महाराजगंज थाना प्रभारी अरुण कुमार पर कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किया। बावजूद इसके न तो अभियुक्त को गिरफ्तार करने और नहीं कारण बताओ नोटिस का जवाब देने पर अदालत ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने और अवमानना के मामले को लेकर संबंधित थाना प्रभारी अरुण कुमार पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत सीजीएम अदालत में मामला दर्ज कराने का आदेश पारित कर दिया। अदालत ने दर्ज किए गए मामले की प्रति पुलिस कप्तान को भी प्रेषित करने का आदेश पारित किया है।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]

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