दारौंदा: उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन से हटाया अतिक्रमण

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परवेज अख्तर/सिवान: दारौंदा उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने पिपरा में अतिक्रमण हटाया गया। सीओ दीनानाथ कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने को लेकर मामला चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद पिपरा में 13 लोगों क्रमश: अजहर हुसैन, मोहम्मद असलम राजा, बीबी दहीदन, रामाशंकर सिंह, मुकेश साह, हरेंद्र राय, रघुनाथ साह, टुनटुन प्रसाद, सुरेंद्र राय, मुस्ताक अंसारी, विजय शंकर राय, रामाज्ञा तिवारी एवं इमामुद्दीन अंसारी को नोटिस भेजकर 24 मई तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। जब उक्त लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो शुक्रवार को अतिक्रमण हटाना शुरू हो गया।

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इस संबंध में सीओ ने बताया कि उक्त लाेगों द्वारा गैर मजरुआ आम सरकारी जमीन पर दुकान, घर आदि बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था जिसे बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों के साथ नोंकझोंक भी हुई। इस दौरान एसडीओ संजय कुमार, एसडीपीओ पोलस्त कुमार, महाराजगंज बीडीओ , बसंतपुर सीओ सहित काफी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल तैनात थे। शुक्रवार को दारौंदा पीपरा में पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस मौके पर काफी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी।