परवेज अख्तर/सिवान: दारौंदा प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को मोडिफाइड अस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) 2010 के तहत वित्तीय लाभ मिलेगा। इससे प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को भी राज्य कर्मी एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भांति 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त होगा। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एमएसीपी लाभ की स्वीकृति के बाद सभी का वेतन निर्धारण के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
विभागीय निदेश के आलोक में बताया गया है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 565, 566 567 568 569, 570 एवं 571 दिनांक 28 फरवरी 2023 द्वारा जिले के सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का एमएसीपी लाभ की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति के पश्चात सभी का वेतन निर्धारण किया जाना है, कार्यरत शिक्षकों की सेवा पुस्तिका जो आपके द्वारा इस कार्यालय में जमा किया गया है, उसे पुनः प्राप्त करना है। जिन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका कार्यालय में जमा है प्राप्त करते हुए सभी का वेतन निर्धारण सेवा पुस्तिका में अंकित करते हुए 15 दिनों के अंदर जमा करना सुनिश्चित करने का दिशानिर्देश दिया गया है।