परवेज अख्तर/सिवान : कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते वाहनों के कागज रिन्यूअल नहीं करा पाने वालों के लिए राहत की खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है। जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक मोटर वाहन कानून अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन कानून 1989 के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाए।
नहीं कटेगा चालान
जिला परिवहन पदाधिकारी कृष्णमोहन प्रसाद ने बताया कि डीएल और गाड़ी के कागज की वैधता खत्म होने के बाद भी फिलहाल उनका चालान नहीं काटा जाएगा। ऐसे लोग 30 जून तक अपने कागत रिन्यू कहा सकेंगे। बता दें कि लॉकडाउन के कारण सभी सरकारी ऑफिस बंद है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे ट्रांसपोर्ट वालों को दिक्कत हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उधर बीमा नियामक कंपनी ने भी नॉटिफिकेशन जारी कर कहा है कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में मोटर थर्ड पार्टी लाॅयबिलिटी इंश्योरेंस कवर के लिए बीमा कीदरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अगले आदेश तक बीमाकर्ताओं को प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करने को कहा है।