सिवान में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखने का पदाधिकारियों को डीएम ने दिया निर्देश

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भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल की होगी तैनाती

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परवेज अख्तर/सीवान : जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडे ने जिले के वरीय पदाधिकारी सहित स्थानीय पदाधिकारियों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर नजर रखने का निर्देश दिया है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण प्रसार की समीक्षा के बाद  राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक ने डीएम को निदेश दिया है. डीएम को  कोविड संक्रमण के नियंत्रण हेतु विशेष प्रभावी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.

सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग व सामाजिक दूरी के पालन के लिये अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीटीओ, एमवीआई, सभी कार्यालय प्रधान, सभी बीडीओ, सभी सीओ, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, नगर परिषद सीवान व नपं के इओ, समी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सभी अंचल निरीक्षक व अन्य प्रखंड स्तरीय सभी पर्यवेक्षक पदाधिकारियों को निदेश दिया है. डीएम ने कहा है कि वे वे राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में विभागीय दिशा-निर्देश एवं कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना व हैण्ड सेनिटाइजिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे. वहीं डीइओ को आदेश दिया गया है कि वे पांच अप्रैल से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज को 11 अप्रैल तक बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे. वहीं पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल व कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित करेंगे.

इसके अलावे सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी पर रोक अप्रैल के अंत तक रहेगी. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति नहीं रहेंगे. यह 15 अप्रैल तक लागू रहेगी. इसके अलावे कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी व बस स्टैंड पर पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का निदेश दिया है.

17600 रुपये का वूसला गया जुर्माना

डीएम के निर्देश पर जिला के सार्वजनिक स्थनों, परिवहन व अन्य प्रतिष्ठानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के विरूद्ध सघन अभियान चलाया गया. जिलान्तर्गत सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सघन जांच की गई एवं 17 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया. सीवान अनुमंडल अंतर्गत 258 व्यक्तियों से 12 हजार 900 रुपये का आर्थिक दंड वसूला गया. वहीं महाराजगंज अनुमंडल में 94 व्यक्तियों से 4 हजार 700 रूपये का आर्थिक दंड वसूला गया. इसक अलावे प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं करने पर जिले के विभिन्न अंचलों में संचालित दूकानों एवं सीवान शहर में मार्ट, विशाल मेगा मार्ट एवं स्टाईल बाजार को अगले 24 घंटे तक के लिए सील कर दिया गया.