डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ चुनाव कार्य से रहेंगे मुक्त

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परवेज़ अख्तर/सिवान:
अब डाक्टर विधानसभा चुनाव में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं करेंगे। उन्हें अपने पेशे से अलग हटकर दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने डाक्टर, परिचारिका एवं पारा-मेडिकल स्टाफ को निर्वाचन कार्यों से मुक्त रखा है। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना को लेकर निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का काम डाक्टर, नर्स व पारामेडिकल स्टाफ को सौंपा है। इस बार बूथों और रैली वाले जगहों पर कोविड 19 गाइडलाइन का पालन कराएंगे। सिविल सर्जन डा. यदुवंश कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा डाक्टर सहित मेडिकल स्टॉफ को चुनाव कार्य से मुक्त रखा गया है। ये सभी लोग पूर्व की भांति कोरोना नियंत्रण को लेकर कार्य करते रहेंगे।

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मतदान केंद्रों पर मास्क से लेकर पीपीई किट की करेंगे व्यवस्था

चुनाव आयोग ने डाक्टरों को कोविड गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का काम सौंपा है। ये लोग रैली वाले जगहों पर शारीरिक दूरी का अनुपालन कराएंगे। साथ ही मतदान केंद्रों पर भी पीपीई किट से लेकर मास्क तक की व्यवस्था कराएंगे। इसको लेकर प्रत्येक विधानसभा स्तर पर उस क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख को नोडल अधिकारी बनाया गया है। शिकायतों को दूर करने के लिए जिलास्तर पर भी नोडल अधिकारी बनाया गया है।

रैली से पूर्व करेंगे मैदान का मुआयना, शारीरिक दूरी का कराएंगे अनुपालन

डाक्टर, नर्स व पारामेडिकल स्टाफ रैली से पूर्व मैदान का मुआयना करेंगे। कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दूरी का अनुपालन कराने के लिए गोला बनवाने का कार्य सहयोगी कर्मी से करेंगे। यहीं नहीं मतदान केंद्रों पर भी आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी सेविका मतदान केंद्रों पर उनकी सहायता करेंगी।