परवेज़ अख्तर/सिवान:
विधानसभा चुनाव को लेकर तीन नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नौ नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जोर-शोर से तैयारी चल रही है। विधानसभा आम निर्वाचन के आलोक में अधिसूचना की तिथि से अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन के अवसर पर यातायात को व्यवस्थित करने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में जिलाधिकारी ने बताया है कि अभ्यर्थियों का नामांकन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में किया जाएगा। इसको लेकर विधानसभावार निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। डीएम ने बताया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नामांकन के समय अभ्यर्थी मास्क का प्रयोग करेंगे। साथ ही गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी का अनुपालन हर हाल में करेंगे। नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा दो वाहन का ही उपयोग किया जाना है। साथ ही चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में नाम-निर्देशन के समय उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति हीं मान्य रहेंगे।
ड्रॉप गेट पर उतरकर पैदल जाएंगे अभ्यर्थी व प्रस्तावक
जिलाधिकारी ने बताया है कि अभ्यर्थियों का वाहन यदि जेपी चैक से प्रवेश करेगी, तो अभ्यर्थी व प्रस्तावक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भवन के निकट बनाए गए ड्रॉप गेट पर उतर जाएंगे। और वहां से पैदल चलकर समाहरणालय के पूर्वी गेट से समाहरणालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। जबकि अनुमंडल कार्यालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में नामांकन के लिए अभ्यर्थी व प्रस्तावक अनुमंडल कार्यालय के निकट बनाए गए ड्रॉप गेट के पास उतरकर अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
गांधी मैदान में करनी होगी वाहनों की पार्किंग
गांधी मैदान में अभ्यर्थी अपने वाहनों की पार्किंग कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के वाहन समाहर्ता निवास मार्ग के कॉर्नर पर बनाए गए ड्रॉप गेट के पास से मोती मध्य विद्यालय होते हुए गांधी मैदान में पार्क होगी। यदि अभ्यर्थी व प्रस्तावक मालवीय नगर की तरफ से आते हैं, तो उनको ड्रॉप गेट से पैदल नामांकन के लिए जाना होगा।
दक्षिणी गेट से प्रवेश की नहीं होगी अनुमति
अभ्यर्थी को समाहरणालय के दक्षिणी गेट से अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। नामांकन के पश्चात सभी अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक मालवीय नगर होते हुए बाहर निकलेंगे। जेपी चौक की ओर निकासी प्रतिबंधित रहेगा। न्यायालय के पदाधिकारी, जिला के अन्य पदाधिकारी व कार्यालय कर्मी, अधिवक्तागण को छोड़कर आमजनों के लिए जेपी चौक से लेकर डीएम आवास कार्नर तक तथा डीआरडीए भवन कॉर्नर से लेकर समाहरणालय तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।