सिवान के सभी विधानसभा में ऑनलाइन होगा प्रत्याशियों का नामांकन

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Siwan Online News

परवेज अख्तर/सिवान:- विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अहम निर्देश जारी किया है. जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना 19 गाइड लाइन के अंतर्गत ही चुनाव कराया जाएगा. करीब 16 पन्ने के गाइड लाइन में मतदाता, प्रत्याशी, चुनाव पदाधिकारी, चुनाव में लगे कर्मी समेत मतगणना के संबंध में पूरी जानकारी दी गयी है. जारी गाइड लाइन के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चुनाव से जुड़े सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा, हॉल, रूम अथवा परिसर में प्रवेश के दौरान हरेक व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. चुनाव कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने का भी निर्देश जारी किया गया है.

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कोरोना से बचाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से की गयी व्यवस्था को देखने के लिए हरेक विधानसभा क्षेत्र में एक नोडल हेल्थ पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा. ईवीएम तथा वीवीपैट की तैयारी की व्यवस्था बड़े हॉल में किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम किया जा सके. इस दौरान दस्ताना तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगा. निर्वाचन कार्य के लिए भारी संख्या में कर्मियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया गया है ताकि सुरक्षित रखे गए कर्मी से आपातकाल में काम लिया जा सके. वहीं मिली जानकारी के अनुसार उम्मीदवार अपना नामांकन तथा सुरक्षित राशि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं.

किंतु जो प्रत्याशी ऑफलाइन नामांकन दर्ज करना चाहते हैं वे केवल दो की संख्या में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं .नामांकन के दौरान केवल दो वाहनों के उपयोग की ही अनुमति रहेगी . नामांकन , स्क्रूटनी तथा अन्य चुनाव संबंधी कार्य बड़े हॉल में करने का निर्देश जारी किया गया है .मतदान के दौरान उन्हें मास्क तथा दस्ताना आवश्यक है. दस्ताना पहन कर ही ईवीएम मशीन के बटन को दबा सकते हैं. मतदान केंद्र पर भी सैनेटाइजर , साबुन तथा थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था रहेगी.

मतदान के प्रत्याशा में मतदाता डोर-डोर खड़े रहेंगे, ताकि संक्रमण का खतरा नहीं हो. इस संबंध में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन में पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन करने तथा ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही ऑफलाइन दर्ज कराने की भी व्यवस्था रहेगी. गाडलाइन का अनुपालन कराया जाएगा.