छपरा: सारण जिले के किसानों को अब प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की भरपाई को लेकर आर्थिक सहायता मिलेगी। इसको लेकर किसानों को बिहार राज्य फसल योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फसल सहायता योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसलों के 20 फीसद नुकसान की स्थिति में प्रति हेक्टयेर की दर से धनराशि प्रदान की जाएगी। 20 फीसद से अधिक के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर दर दूसरा निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। क्षति का भुगतान बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. के माध्यम से होगा। फसल के नुकसान पर रैयत किसान और गैर रैयत किसान (ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयत की भूमि पर खेती करते हो) को दिया जाएगा।
फसल सहायता को ले करना हो ऑनलाइन आवेदन
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए किसानो को रबी 2020-21 मौसम के योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में किसान का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, रैयत कृषक के लिए -भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, गैर रैयत कृषक के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक का पासबुक, बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की कॉपी ( बैंक का आधार से जुड़ा होना चाहिए), खेती की जमीन के कागजात देना होगा।
रबी 2020 -21 मौसम को ले फसल सहायता योजना को ले निबंधन की तिथि
फसल का नाम – निबंधन करने की अंतिम तिथि
- गेहूं – 26 फरवरी 2021
- मक्का – 26 फरवरी 2021
- चना – 31 जनवरी 2021
- मसूर – 15 फरवरी 2021
- अरहर – 28 मार्च 2021
- राई – सरसों – 31 दिसंबर 2020
- ईख – 28 फरवरी 2021
- प्याज – 15 फरवरी 2021
- आलू – 31 जनवरी 2021
किसानों के फसलों के प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर राज्य सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। इसको लेकर किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ताकि नुकसान के समय उन्हें जाचं के बाद आर्थिक सहायता मिल सके।
अजय कुमार अलंकार
जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण