परवेज़ अख्तर/सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष अदालत उत्पाद मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने बुधवार को पचरुखी के खाद व्यवसायी हरिशंकर सिंह की हत्याकांड से जुड़े मामले में दोषी पाए गए सभी 11 अभियुक्तों को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने हत्या की नीयत से अपहरण करने एवं हत्या करने के मामले में अभियुक्त को भादवि की धारा 364ए एवं 302 के अंतर्गत सभी 11 अभियुक्तों क्रमशः पप्पू सिंह उर्फ उमेश चंद्र सिंह, अजय राय, रंजन सिंह, महंथ सिह, मोनू उर्फ कौशलेंद्र सिंह, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह, झूलन सिंह, अजय कुमार सिंह, परमेंदर सिंह एवं नकुल मांझी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों पर 50-50 हजार की आर्थिक दंड की भी सजा दी है।
खाद व्यवसायी हरिशंकर सिंह हत्याकांड की हुई सुनवाई आजीवन कारावास
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