परवेज़ अख्तर/सिवान:- फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सरोज कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या की नीयत से किए गए हमले के तीन आरोपित अभियुक्तों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त शमशाद आलम, इजरायल एवं मोहम्मद अख्तर को भादवि की धारा 307 के अंतर्गत 5 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार का आर्थिक दंड दिया है। वहीं भादवि की धारा 341 के अंतर्गत एक साल के कारावास की सजा दी है।
पटना / सिवान। बिहार में बाढ़ का संकट गंभीर बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग…
सिवान। सदर अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का स्टॉक खत्म होने से शुक्रवार को जानवरों…
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सिवान। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने जिले में छह दिवसीय ऋण वसूली शिविर का आयोजन…
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मैरवा (सीवान): कबीरपुर स्थित गायत्री इंडेन गैस एजेंसी पर रविवार को उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा…