परवेज़ अख्तर/बड़हरिया (सिवान) :- सदर एसडीओ के बिना अनुमति के कांग्रेस नेता रिजवान अहमद को जुलूस निकलना महंगा पड़ गया। एसडीओ अमन समीर ने यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद पर बिना अनुमति के जुलूस निकलने को लेकर स्थानीय प्रशासन को जांच का आदेश दिया है। बीडीओ अशोक कुमार ने बताया कि एसडीओ के आदेश के बिना जुलूस निकलना या प्रदर्शन करना कानूनी अपराध है। एसडीओ अमन समीर के निर्देश पर कांग्रेस नेता रिजवान अहमद पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। खबर प्रेषण तक मामला बड़हरिया थाना में दर्ज नहीं हुआ था। विदित हो कि 19 जुलाई को कांग्रेस नेता रिजवान अहमद ने बड़हरिया-जामो मुख्य मार्ग की जर्जरता को लेकर सत्यनारायण मोड़ से प्रखंड कार्यालय तक अर्धनग्न होकर जुलूस और जन आक्रोश मार्च निकाला था। वहीं कांग्रेस नेता रिजवान अहमद का कहना है कि स्थानीय जदयू विधायक के इशारे पर मुझे फ़ंसाने की साजिश रची जा रही है। मैंने 13 जुलाई को ही जुलूस के लिए एसडीओ के कार्यालय में आवेदन दिया था। मेरा जुलूस 19 जुलाई को 11 बजे दिन में समाप्त हो गया, जबकि एसडीओ द्वारा जुलूस की अनुमति नहीं देने का पत्र साढ़े ग्यारह बजे प्राप्त हुई।
कहते हैं अधिकारी
स्थानीय प्रशासन सहित थानाध्यक्ष को जांच के आदेश दिए गए हैं। बिना अनुमति के जुलूस कैसे निकाला गया। अगर स्थानीय प्रशासन आवश्यक कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह कानूनन अपराध है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
अमन समीर
एसडीओ, सिवान सदर