परवेज अख्तर/सिवान: मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े एक मामले में अभियोजन पक्ष की बहस समाप्त हो गई। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय की अदालत में डीएवी कॉलेज परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ मारपीट के जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस समाप्त कर दी। अदालत ने इस मामले में बचाव पक्ष के बहस के लिए तिथि निर्धारित कर दी है।
हिरण की बरामदगी को लेकर भी हुई संक्षिप्त सुनवाई
इसी अदालत में हिरण की बरामदगी तथा जेल के अंदर से रुपयों की बरामदगी के मामले में संक्षिप्त सुनवाई की गई। उधर विशेष सेशन न्यायाधीश एके झा की अदालत में राजीव रोशन हत्याकांड से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस मामले के शेष गवाहों पर अदालत ने गवाही हेतु समन जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसी मामले से जुड़े अखलाक एवं चंदन के मामले में एसआइ सत्येंद्र यादव की गवाही हुई है। सत्येंद्र यादव ने अपनी गवाही में प्राथमिकी का समर्थन किया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने उक्त गवाह से जिरह की, जो समाप्त हो गई। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह, सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह एवं रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे।
करीब 18 साल पहले का है मामला
बताते चलें कि 18 साल पहले सिवान के डीएवी कॉलेज परिसर में परीक्षा के दौरान जांच के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों से शहाबुद्दीन की किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। पुलिस के अनुसार वहां मौजूद पदाधिकारियों के साथ मारपीट तक की नौबत आ गई थी। पुलिस ने मामले को लेकर शहाबुद्दीन सहित उसके कुछ अन्य साथियों को अभियुक्त बनाते हुए नगर थाने में एफआइआर दर्ज की थी। इसी घटना के बाद दारोगा राय कॉलेज में भी जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट के साथ विवाद हुआ था।