परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष अदालत पाक्सो पी के सिंह श्रीनेत की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा दी है। अदालत ने मुख्य आरोपी अर्जुन सिंह को भादवि की धारा 376 के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹40 हजार अर्थदंड तथा पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा दी है ।इसके अतिरिक्त अदालत ने मामले में नामजद तीन महिलाओं सुनैना देवी रीना देवी एवं सुशीला देवी को पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत 3-3 वर्ष कारावास एवम ₹20 हजार अर्थदंड की सजा दी है।
अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आंदर थाना अंतर्गत गडॉर गांव निवासी शंभू नाथ सिंह की पत्नी सिया देवी ने वर्ष 2014 में आंदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसी के गांव के जमादार सिंह के घर मेरी नाबालिक लड़की बराबर आती जाती थी। जिसको दुष्कर्म के नियत से अगवा कर लिया गया है ।2 दिन बाद लड़की बरामद हुई और उसने अपने बयान में मुख्य आरोपी अर्जुन सिंह एवं उसके परिवार के तीन महिलाओं को आरोपित करते हुए दुष्कर्म की बात को स्वीकार किया था। अदालत ने सुनवाई के पश्चात अभियुक्तों को उपरोक्त सजा दी है।