✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गोपालगंज की अदालत ने महाराजगंज थाना प्रभारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश पारित किया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमणि कुमार की अदालत ने 20 मई की तिथि में सारण प्रक्षेत्र के डीआईजी को सूचना निर्गत करते हुए महाराजगंज थाना प्रभारी पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है.प्राप्त जानकारी के मुताबिक विचारण वाद संख्या 819/ 2022 महाराजगंज थाना के रतनपुरा गांव निवासी राजा हुसैन अभियुक्त है. इस मामले में वर्ष 2018 परिवाद पत्र दायर कर आरोपी पर संगेय आरोप लगाए गए थे. मामले को सही पाकर अदालत ने अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थिति को लेकर महाराजगंज थाना प्रभारी पर समन निर्गत किया था.
लेकिन थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्त को कोर्ट में गिरफ्तार कर प्रस्तुत नहीं करने पर थाना प्रभारी के विरुद्ध कारण बताओ जैसे आदेश भी पारित किए गए. बावजूद इसके थाना प्रभारी न तो कोर्ट में सदेह उपस्थित हुए और ना ही अब तक अभियुक्त राजा हुसैन के गिरफ्तारी के संबंध में ही कोई स्पष्टीकरण दिया है.अदालत द्वारा जारी कारण पृच्छा का भी थाना प्रभारी ने कोई जबाब नहीं दिया.20 मई की तिथि में परिवादी की ओर से पुनःआवेदन दिया गया था कि इस संबंध में थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अभियुक्त तरह तरह से उन्हें धमकी दे रहे हैं.अदालत ने परिवादी को सुनने के बाद सारण क्षेत्र के डीआईजी को आदेश सह नोटिस निर्गत करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है.