गोपालगंज: सरस्वती पूजा को लेकर स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की गई।सरस्वती पूजा समितियों के साथ बैठक करते हुए सीओ गंगेश झा कहा कि यह पूजा बिहार सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन के नियमो का पालन करते हुए करना है। नियम का पालन नही करने वाले पूजा समितियों पर कानूनी करवाई की जाएंगी।वही थानाध्यक्ष विशाल आंनद ने उपस्थित सरस्वती पूजा समितियो को कहा कि सर्वाजनिक स्थल पर पंडाल नही लगना है।विसर्जन में भीड़ नही होना चाहिए।पूजा में लोकल स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि को शामिल होना अनिवार्य है। इन सभी बातों को ध्यान रखकर ही सरस्वती पूजा करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए हर हाल में 17 फ़रवरी को विसर्जन कर देना है।
आर्केस्ट्रा व डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर को कम आवाज में दस बजे रात्रि तक ही बजाने का निर्देश दिया गया। सभी पूजा समिति पूर्व के रुच चार्ट के अनुसार ही विसर्जन करना है। नए जगहों पर सरस्वती पूजा करने वाले समिति को पूजा स्थल निरीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। बिना लाइसेंस के सरस्वती प्रतिमा रखने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर आबिलम्ब गिरफ्तारी की जाएंगी।लाइसेंस 18 वर्ष से लेकर40 वर्ष तक ही लोगों का निर्गत किया जा रहा है।पूजा के समय कोई भी व्यक्ति द्वारा उपद्रव व हंगामा करने पर मानव एक्ट तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएंगी।लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, फोटो देना अनिवार्य है।साथ ही ऑर्केस्ट्रा व डीजे वालो पर भी सख्त ही कानूनी करवाई की जाएंगी।शांति समिति की बैठक के दौरान एसआई पंकज कुमार, श्रीराम ठाकुर, द्वारिका राम, राजदेव प्रसाद, मुखिया उमेश यादव, सतोष कुमार, ओमप्रकाश राय, सरपंच नुरूलहसन, शिवनाथ प्रसाद व अजय पांडेय, सहित पूजा समिति आर्केस्ट्रा संचालक व डीजे संचालक मौजूद रहे।