पिछड़े वर्ग के बच्चों को बिहार सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि, ऐसे करें आवेदन

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पटना: बिहार सरकार समाज कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पैसों की कमी की वजह से बच्चे अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं और न चाहते हुए भी उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। बिहार में ऐसे बच्चों के संख्या अधिक है। सरकार समय-समय पर ऐसे बच्चों के लिए कई स्कीम लेकर आती रहती है। सरकार चाहती है कि उनके राज्य में हर बच्चों को शिक्षा मिले लेकिन कई  बार सरकारी योजनाओं का ज्यादा प्रचार-प्रसार नहीं होने की वजह से लोग इन योनजाओं का लाख नहीं ले पाते।। बिहार में मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा यहां पढ़ें उसकी पूरी जानकारी ।

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किसके लिए है मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना

यह योजना सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए है। जिसकी पात्रता निम्नलिखित है-

1. अभ्यर्थी को बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है।

2. अभ्यर्थी पिछड़ी जाति से होना चाहिए।

3. अभयर्थी के परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपयो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

4. अभ्यर्थी कियी राज्य या केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए।

मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं-

1. शैक्षणिक प्रमाणपत्र

2. आय प्रमाणपत्र

3. जाति प्रमाणपत्र

4. निवास प्रमाणपत्र

5. आधार कार्ड

6. बैंक खाते की जानकारी

7. कोर्स की रसीद

8. पासपोर्ट साइज फोटो

ऐसे करें पंजीकरण

योजना के लिए आवेदन और पंजीकरण करने के लिए-

1. ऑफीशियल वेबसाइट edudbt.bih.nic.in पर जाएं

2. रजिस्टर करें

3. पंजीकरण के बाद आवेदन का फॉर्म भरें

ऐसे जान सकते हैं आवेदन का स्टेटस

1. ऑफीशियल वेबसाइट पर जाएं

2.जानकारी भरें और सर्च करें

जिलावार सूची

आप ऑफीशियल वेबसाइट पर इस योजना के लाभार्थियों की जिलावार सूची भी देख सकते हैं। इसके लिए-

1. ऑफीशियल वेबसाइट पर जाएं

2. लिंक खोलें और सूची देखें