परवेज अख्तर/सिवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े 11 मामलों की सुनवाई की गई। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह की उपस्थिति में आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले की सुनवाई विशेष सेशन अदालत वीके शुक्ला की अदालत में हो रही थी। सुनवाई के समय बचाव पक्ष की ओर से मामले के एक अभियुक्त मो. याकूब के द्वारा जमानत की अर्जी देते हुए अदालत में सरेंडर किया गया। अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताते हुए जमानत देने का निवेदन किया। अदालत ने शनिवार की तिथि में आरोप गठन की बिंदु पर सुनवाई के पश्चात जमानत की अर्जी पर विचार किए जाने का आदेश पारित करते हुए तत्काल अभियुक्त को कस्टडी में लेकर जेल भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया। इसी अदालत में पूर्व उप मुखिया विश्वनाथ चौधरी पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले एवं मुखिया प्रफुल पटेल हत्याकांड मामले में कोई गवाह नहीं था। अदालत ने मामलों के नामित सभी गवाहों पर वारंट निर्गत करने का आदेश पारित कर दिया। उधर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में आठ मामलों की सुनवाई की गई।
शहाबुद्दीन से जुड़े 11 मामलों की हुई विशेष अदालत में सुनवाई
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