हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग पर लगाया दस हजार का जुर्माना

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परवेज अख्तर/सिवान : भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र पर नियोजित कार्यरत शिक्षकों का मानदेय भुगतान हेतु उच्च न्यायालय पटना में दायर सीडब्ल्यूजेसी 10910/2015 सुनीता कुमारी राय बनाम राज्य सरकार में समय पर प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं करने के कारण उच्च न्यायालय पटना ने शिक्षा विभाग पर दस हजार का दंड लगाया है। इस दंड को अगली सुनवाई यानी 7 अगस्त के पूर्व जमा करने का भी आदेश दिया है। डीपीओ स्थापना (शिक्षा) में कार्यरत शिक्षकों को परेशान करने के नीयत से विभागीय अधिसूचना संख्या 3716 दिनांक 23.अक्टूबर 2008 तथा जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के वाद सं. 485/015 में पारित आदेश के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए आदेशित किया था। जो कार्ट के आदेश ही नहीं विभागीय अधिसूचना के भी अवमानना से जुड़ा था।

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