परवेज अख्तर/सीवान:- जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने जिले के सरकारी गैर सरकारी कार्यालय या परिसर में तंबाकू बीड़ी खैनी सिगरेट के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है साथ ही यत्र तत्र थूकने पर दो सौ का जुर्माना भी भरना होगा। जिला पदाधिकारी सीवान ने अपने ज्ञापांक 1059 16 अप्रैल के द्वारा जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा पान मसाला एवं जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है । यदि कोई पदाधिकारी या आगंतुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध यह नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी । भारतीय दंड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तंबाकू सेवन करने या यत्र तत्र थूकने के लिए दोषी पाए जाने पर दो सौ रुपया तक का जुर्माना का प्रावधान है । विदित हो की तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है थूकने के कारण गंभीर बीमारियों के वायरस के फैलने की संभावना बलवती होती है । जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिनेमा मजिस्ट्रेट, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस एनआईसी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति सीवान सभी प्रभारी पदाधिकारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी उप विकास आयुक्त पुलिस अधीक्षक सीवान कार्यालय निदेशक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी शिक्षा विभाग को इसके लिए निदेशित किया गया है।
यत्र तत्र थूकते पकड़े गये तो भरना होगा दो सौ का जुर्माना
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