परवेज अख्तर/सिवान: कोविड-19 टीकाकरण महामारी से बचाव का एक सशक्त माध्यम है। इसके लिए लक्षित लाभार्थियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है. इसी क्रम में भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से राज्य के 45 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण की शुरुआत की गई है. नियमित टीकाकरण के अंतर्गत पूर्व में चलाए गए विभिन्न अभियानों जैसे- पल्स पोलियो, खसरा-रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस आदि में लाभार्थियों का टीकाकरण कराने में शिक्षकों की काफी अहम भूमिका रही है. इसके लिए शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी सरकारी व निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य पदाधिकारी, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, उन सभी का तथा उनके परिवार के सदस्य जो उक्त आयु वर्ग में आते हैं, को कोविड19 का टीकाकरण कराए जाने तथा स्कूली बच्चों के अभिभावक जो 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं. उनको टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर कार्य संपन्न कराए जाने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने संयुक्त आदेश जारी किया है.
विशेष सत्र आयोजित कर किया जाएगा टीकाकरण
जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि प्रखंड एवं जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी योग्य लाभुकों का कोविड-19 का टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित करने की व्यवस्था की जाएगी. सत्र आयोजन की जवाबदेही सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक की होगी.
जनप्रतिनिधियों को भी किया जाएगा सम्मिलित
45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तर पर समन्वय बैठक का आयोजन किया जाएगा. बैठक में शिक्षा विभाग, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के पदाधिकारी एवं चयनित जनप्रतिनिधि, जीविका के पदाधिकारी पंचायती राज के पदाधिकारी एवं चयनित जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा.
जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे नोडल
पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए शिक्षा विभाग के तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके नोडल होंगे. एक साथ अत्याधिक संख्या में लाभार्थियों के आगमन तथा भीड़ भाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं. टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों के बैठने के लिए कुर्सी, पीने के लिए पानी, मास्क, सेनीटाइजर आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गयी है. इसके साथ ही कोविड-19 टीकाकरण कराने के संबंध में पूर्व में निर्धारित निर्देशों का यथावत पालन करना है.