परवेज अख्तर/सिवान :- सीवान जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन परिचालन की अनुमति दी है । जिसके अनुसार जिले में साइकिल रिक्शा का परिचालन सिर्फ एक सवारी के साथ होगा । ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का परिचालन विषम एवं सम अंक पंजीकरण संख्या के आधार पर किया जाएगा । प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सम संख्या के वाहन तथा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को विषम संख्या के वाहन चलेंगे । ऑटो रिक्शा में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति बैठ सकेंगे । टैक्सी, ओला, कैब, उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर तथा बाहर किया जा सकेगा परंतु उसमें भी चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की ही अनुमति होगी । अंतरजिला परिचालन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर की जाएगी । बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा । परिवहन के साधनों में चालक एवं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा । संबंधित वाहनों की साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था चालक द्वारा की जाएगी । कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन परिचालन हेतु आदेश निर्गत
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