परवेज अख्तर/सिवान : राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के भतीजे मो. यूसुफ की गोली मारकर हत्या करने से जुड़े मामले में प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नामजद सभी छह अभियुक्तों पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत कर दिया है। गत एक फरवरी की रात्रि में मो. यूसुफ की हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने पर नगर पुलिस ने दक्षिण मोहल्ला के मस्जिद के पास से शव को बरामद किया था। हत्याकांड को लेकर मो. यूसुफ के दादा के बयान पर नगर थाने में छह अभियुक्तों एवं चार अज्ञात के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में दक्षिण टोला निवासी मो. कैफ उर्फ बंटी, रौनक, इस्माइल, मकबूल उर्फ बिल्ला, संदीप तथा कयूम उर्फ स्टार तथा अन्य चार अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना के पूर्व ही अभियुक्त गण अपनी आवास से फरार बताया जा रहे हैं।पुलिस ने अभियुक्तों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभारी एस के श्रीवास्तव की अदालत में गिरफ्तारी हेतु वारंट के लिए निवेदन किया था, जिसे अदालत में स्वीकृति प्रदान कर दी है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने अभियुक्तों का घर कुर्क करने के उद्देश्य से भी अदालत में आवेदन दाखिल कर दिया है।
यूसुफ हत्याकांड मामले में नामजद अभियुक्तों पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत
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