परवेज़ अख्तर/सिवान :- शहर के जेपी चौक में बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु जदयू के तत्कालीन जिलाध्यक्ष मुर्तजा अली कैसर, अन्य नेताओं तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सड़क जाम एवं आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में सूचक राजेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन कनीय अभियंता भवन प्रमंडल सिवान सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा दर्ज कराए गए नगर थाना कांड सं. 79/2014 दफा 147, 341, 353, 188 भादवि तथा 171, 172, 133 आरसी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में उसके नामजद अभियुक्त मुर्तजा अली कैसर ने मंगलवार को सीजेएम 12 के न्यायालय में आत्समर्पण किया। वरीय अधिवक्ता बलवंत कुमार एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिन्हा, सुनील कुमार, अमर कुमार श्रीवास्तव एवं रंभा कुमारी द्वारा दी गई दलील को सुनने के पश्चात उपरोक्त न्यायालय द्वारा मुर्तजा अली कैसर को जमानत पर मुक्त कर दिया गया, जिसमें मुर्तजा अली कैसर के जमानतदार वर्तमान जदयू जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल एवं वर्तमान जिला महासचिव लालबाबू साह बने। इस अवसर पर दर्जनों जदयू नेता एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। वर्तमान जदयू जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता कानून में आस्था रखते हैं और भविष्य में भी विधि सम्मत बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा।
आचार संहिता मामले में जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष को मिली जमानत
विज्ञापन