परवेज अख्तर/सिवान:- होमगार्ड के जवान वासिंद्र नाथ पांडेय हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा बनाए गए अभियुक्त अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन की जमानत याचिका पर बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अदलत ने लड्डन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके पूर्व लड्डन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने अदालत में बचाव का पक्ष रखते हुए अदालत से उसके निर्दोष होने का सबूत देते हुए जमानत देने का निवेदन किया। अधिवक्ता ने अपने तर्कों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि घटना जब घटित हुई तब लड्डन अन्य मुकदमों में जेल में बंद था। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने उक्त मुकदमे में सरकार का पक्ष रखते हुए जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत से स्पष्ट किया कि मामला षड्यंत्र से भी जुड़ा है और पुलिस ने प्राथमिकी में नाम नहीं होने के बावजूद भी अनुसंधान के क्रम में सबूतों के साथ अजहरुद्दीन बेग को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात अदालत ने मामले में आदेश पारित करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। वासिंद्र नाथ पांडेय हुसैनगंज थाना के मड़कन गांव के निवासी थे। वे होमगार्ड के जवान थे तथा मंडलकारा में उनकी ड्यूटी रहती थी। घटना के समय मंडलकारा से ड्यूटी वापस कर घर लौटने के क्रम में दिसंबर 17 में उनकी हत्या गांव के समीप कर दी गई।
लड्डन की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन