पटना: बिहार पुलिस का एक बार फिर से बर्बर चेहरा देखने को मिला है। पटना के दनियावां में पुलिस की पिटाई से एक वकील के कान का पर्दा फट गया। जब इसकी शिकायत एसएसपी और थाना प्रभारी से की गई तो उन्होंने शिकायत लेने से इनकार कर दिया।
वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर सोमवार को पटना के एसएसपी को कोर्ट में तलब किया है। साथ ही महाधिवक्ता को वकील के बेहतर इलाज के लिए किसी सरकारी अस्पताल में व्यवस्था करने का आदेश दिया।
बता दें कि गुरुवार को वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा एस. कुमार की खंडपीठ को पुलिस द्वारा हाईकोर्ट के वकील विनोद कुमार की पिटाई की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा पीटे जाने से वकील के कान का पर्दा फट गया है।
उन्होंने बताया कि वीआईपी दौरे को लेकर आमजन के लिए सड़क बंद किए जाने पर पुलिस से इसे खोलने के बारे में पूछने पर वकील विनोद कुमार के साथ मारपीट की गई। जब इसकी शिकायत एसएसपी एवं दनियावां थाना प्रभारी से की गई तो उन्होंने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। इस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सबसे पहले वकील के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने को कहा। वहीं, महाधिवक्ता को बुलाकर जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।