परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
पंचायत आम चुनाव के दौरान अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराना अनुज्ञप्तिधारकों के लिए महंगा पड़ गया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कुल 14 अनुज्ञप्तिधारकों के लाइसेंस को अपर समाहर्त्ता ने रद कर दिया है। इसकी सूची एनआइसी के वेबसाइट पर दर्ज भी कर दी गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर अपने निकट के थाना/शस्त्र विक्रेता के यहां तत्काल अपना शस्त्र जमा कर रसीद एवं शस्त्र पुस्तिका के साथ अनुपालन प्रतिवेदन शस्त्र कार्यालय में जमा कर दें।
ऐसा नहीं करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति की धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पंचायत चुनाव के अवसर पर अनुज्ञप्ति धारकों को अपनी अनुज्ञप्ति एवं शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु पर्याप्त समय दिया गया था। बावजूद इसके अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा लापरवाही बरतने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।