तरवारा में पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार सरोज व थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार ने सड़क को कराया अतिक्रमण मुक्त

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  • अतिक्रमण मुक्त कराने में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार सिंह हुए थे असफल
  • मामला: पचपकड़िया तुलसी गांव

✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
सीवान जिले के जी.बी. नगर थाना क्षेत्र के पचपकड़िया तुलसी गांव में मंगलवार की दोपहर मजिस्ट्रेट सह गाोरेयाकोठी अंचलाधिकारी श्री अरुण कुमार सरोज व थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार, प्रशिक्षु अवर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार की उपस्थिति में सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।यहां बताते चले कि इसी संकीर्ण रास्ते को खाली करवाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार सिंह असफल हुए थे।इस संदर्भ में सीओ ने बताया कि सरकारी सड़क के अतिक्रमण को लेकर पचपकड़िया तुलसी गांव निवासी शिवनाथ सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सरकारी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई गई थी।उक्त सरकारी सड़क पर अतिक्रमण कर एल टाइप का चबूतरा बनाया गया था और शिवरतन मांझी,भीखम मांझी समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों द्वारा सड़क को अतिक्रमण कर शेड बना कर सड़क को संकीर्ण कर दिया गया था इसको लेकर न्यायालय के आदेश के आलोक अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

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इस मौके पर अंचल अमीन राजेश कुमार, राजस्व कर्मचारी शेषनाथ सिंह, प्रभारी अंचल निरीक्षक अमरेंद्र कुमार सिंह के अलावा काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी।वहीं थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले शिव नाथ सिंह द्वारा लगातार कई महीनों से थाने का चक्कर काटा जा रहा था। उसके परेशानियों को देखकर कागजात की मांग की गई तथा प्राप्त कागजात के अवलोकन करने के बाद इस संदर्भ में गोरेयाकोठी अंचलाधिकारी से बात करते हुए एक समय सीमा निर्धारित कर अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में शांति पूर्वक सरकारी सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया।थानाध्यक्ष श्री कुमार ने बताया कि अगर अतिक्रमण करने वालों द्वारा उक्त भूमि पर अगर पुनःकिसी भी प्रकार से अतिक्रमण किया गया तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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