परवेज अख्तर/सिवान: महाराजगंज अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ संजय कुमार ने नगर पंचायत के सभी प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिह्न का वितरण किया। इसके बाद बैठक कर आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने प्रत्याशी एवं प्रतिनिधियों से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव में वार्ड सदस्य के लिए 20 हजार, उपमुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए खर्च की सीमा एक लाख 40 हजार निर्धारित की गई है। इसी निर्धारित खर्च सीमा के अंदर सभी को अपने चुनाव प्रचार के खर्च करना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा चुनाव सामग्री और अन्य खर्च के लिए न्यूनतम दर निर्धारित किए गए हैं, उसी के अनुसार सामग्रियों की खरीद करनी है।
बैठक सभी प्रत्याशियों को व्यय पंजी दिया गया तथा सबको निर्देशित करते हुए कहा कि पांच-पांच दिन पर सभी अभ्यर्थी अपने या चुनाव प्रतिनिधि के माध्यम से आरओ के समक्ष अद्यतन करते रहे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रचार प्रसार के लिए आरओ की अनुमति जरूरी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार से नगर पंचायत में विकास से संबंधित कोई भी नया कार्य नहीं किया जाएगा। उपासना स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। किसी भी प्रत्याशी के संबंध में व्यक्तिगत जीवन में कोई आक्षेप नहीं लगाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी अपने चुनाव तिथि 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार प्रसार बंद कर लेंगे। उसके बाद किसी प्रकार का चुनाव प्रचार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।