परवेज अख्तर/सिवान :- जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रधान सचिव के पत्र के आलोक में संपूर्ण जिले में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है । स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव के आदेश ज्ञापांक 473(2) दिनांक 23 अप्रैल के के आलोक में कोरोनावायरस के नए पॉजिटिव केस की रोकथाम हेतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है
सभी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी एवं आम जनों फल बेचने वाले सब्जी बेचने वाले सफाई कर्मी किराना दुकानदार सुधा डेयरी दवा के दुकानदार एमवाई कर्म तथा साथी साथ उन दुकानों में आवश्यक सामग्री के चयन हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना होगा सामान्यता दोहरी कपड़े से घर में सीधे हुए या जीविका समूह एवं अन्य समूह द्वारा तैयार किए गए संक्रमण को रोकने के लिए काफी कारगर है
पदाधिकारी कर्मचारी एवं आम नागरिकों द्वारा रिप्लाई मास अथवा कपड़े का प्रयोग उपयोगी है सफाई कर उपयोग में लाए जा सकता है आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 18 97 एवं कोविड-19 रेगुलेशन 2020 में प्रदत्त शक्तियों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी सीवान ने इसके लिए आदेश जारी किया है