परवेज़ अख्तर/सिवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल 13 मामलों की सुनवाई की गई। विशेष सेशन न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत में 3 सेशन मामलों की सुनवाई हुई, जबकि विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी की अदालत में आठ मामलों की सुनवाई की गई। विशेष न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत में पूर्व उप मुखिया विश्वनाथ चौधरी पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बतौर गवाह कांड के सूचक विश्वनाथ चौधरी को प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह की उपस्थिति में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने गवाह से जिरह किया। जिरह के दौरान गवाह अपने पूर्व के बयान से पलट गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए अभियोजन पक्ष के निवेदन पर गवाह को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया गया। दो अन्य मामलों में आंशिक सुनवाई की गई। उधर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी की अदालत में आठ मामलों की सुनवाई हुई। जेल के अंदर बंदी गुटों के बीच मारपीट से जुड़े मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निश्चित थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन को सुनने के पश्चात अदालत ने मामले में आरोप का गठन कर दिया। आंदर के व्यवसायी तथा वर्तमान जदयू नेता शंभू प्रसाद के साथ मारपीट से जुड़े मामले में गवाही समाप्त होने के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से गुरुवार को बहस आरंभ कर दी गई। समय अभाव के चलते बहस पूरी नहीं हो सकी और अदालत ने शेष बहस के लिए तिथि निश्चित कर दिया। इसी अदालत में मोबाइल आदि की बरामदगी से जुड़े मामले में अदालत ने माल खाना में रखे जब्त सामानों को निश्चित तिथि पर प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराने का आदेश अभियोजन पक्ष को दिया।अन्य पांच मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह, सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह,रामराज प्रसाद तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अभय कुमार राजन के अलावा मो. मोबीन, उत्तीम मियां, फहीम आदि उपस्थित थे।
मो. शहाबुद्दीन के 13 मामलों की हुई सुनवाई
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