जारी हुआ लॉकडाउन का नया गाइडलाइन, जानिए किन चीजों पर मिली छूट

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पटना : बिहार में लॉकडाउन को एक सप्ताह और यानी एक जून तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन-3 में भी पहले के लॉकडाउन की तरह ही सारी पाबंदियां जारी रहेंगी। सड़क पर बेवजह गाड़ी से या पैदल निकलने पर भी कार्रवाई होगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि खाद, उर्वरक, बीज व कृषि यंत्रों से जुड़ीं दुकानें अब रोज खुल सकेंगी। स्थिति को देखते हुए डीएम अपने इलाके में पाबंदियों को और अधिक कड़ा कर सकेंगे। गृह विभाग ने सोमवार को इससे जुड़ा विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। यहां आपको गाइडलाइन की हर जरूरी बात जानने को मिल सकेगी। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने पाबंदियों को सख्‍ती से लागू करने का निर्देश सभी डीएम और एसपी को दिया है।

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स्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे डीएम

खाद्य सामग्री, दूध व अन्य जरूरी दुकानों की तरह इनका समय शहरों में सुबह छह से 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक होगा। लॉकडाउन-3 में जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार और अधिक सख्ती बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी अगर जिले, प्रखंड, मोहल्ले, गांव या किसी खास क्षेत्र में कोरोना के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, तो डीएम वहां समीक्षा के बाद और कड़ी पाबंदियां लगा सकते हैं। हालांकि किसी भी परिस्थिति में डीएम के द्वारा पहले से तय प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकता।

बिना बैंड, बाजा के ही शादी

विवाह समारोह पर पहले से जारी पाबंदियां लागू रहेंगी। शादी व श्राद्ध समारोह में महज 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। डीजे व बरात जुलूस पर रोक रहेगी। शादी की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व स्थानीय थाने को देनी होगी।

मुफ्त मिलेगा मई माह का राशन

सभी राशन कार्डधारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति के लिए किसी तरह की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। इस राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिले में चिह्नित स्थानों पर सामुदायिक रसोई का संचालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह सरकारी कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों पर मरीजों की देखरेख में लगे स्वजनों के खाने के लिए भी सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है।

दो दिन खुलेंगी निर्माण सामग्री की दुकानें

आदेश के अनुसार, निर्माण सामग्री और हार्डवेयर की दुकान पहले की तरह सप्ताह में सिर्फ दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही सुबह छह से 10 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह लीची आम की पैकिंग के लिए काठ के निर्माण से संबंधित दुकानें व आरा मिलों को विशेष परिस्थिति में डीएम की अनुमति पर खोला जा सकेगा।

महत्वपूर्ण पाबंदियां जो रहेंगी जारी

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
  • दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे। परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।
  • रेस्तरां बंद। सुबह नौ से रात नौ बजे तक होम डिलीवरी या टेक होम सर्विस।
  • सभी धार्मिक स्थल बंद। सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन पर रोक।
  • सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान भी पूरी तरह बंद।
  • सार्वजनिक जगहों पर सरकारी व निजी किसी तरह के आयोजन की होगी मनाही।

सिर्फ इन वाहनों को मिलेगी छूट

  • सार्वजनिक वाहन 50 फीसद क्षमता के साथ। इसमें रेल, हवाई यात्रा व अनुमान्य सेवा से संबंधित व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।
  • स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल वाहन। अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन।
  • वैसे निजी वाहन, जिन्हें जिला प्रशासन ने विशेष कार्य के लिए ई-पास जारी किया हो।
  • कार्यालय जाने के लिए सरकारी सेवक एवं आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।
  • सभी प्रकार के मालवाहक वाहन। अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।