14 दिसंबर से नहीं होगा प्लास्टिक बैग का प्रयोग, अमलीजामा पहनाने में जुटा विभाग

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परवेज अख्तर/सिवान :- प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर 14 दिसंबर से पूरी तरह प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद नगर परिषद इसे अमलीजामा पहनाने में जुट गया है। इसकी जागरूकता को लेकर नगर परिषद नुक्कड नाटक के माध्यम से नागरिकों को प्लास्टिक थैली का प्रयोग नही करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ माइकिंग के जरिए नगर क्षेत्र में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आधार पर 14 दिसंबर से प्लास्टिक थैली के उपयाेग पर प्रतिबंध को प्रभावी माना गया है। विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिबंध लागू होने के बाद पॉलीथीन बनाने, बेचने या इस्तेमाल करने पर पांच सौ से पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ पांच माह का सश्रम कारावास भी भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से भी लोगों को पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

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क्या है दण्डात्मक प्रावधान

14 दिसंबर से कोई भी प्लास्टिक बैग का निर्माण, आयात-निर्यात, स्टॉल, होलसेल, खुदरा दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उपयोग करने पर नियमानुकूल अर्थडंड लगाया जाएगा। मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण व विक्रय पर करने पर प्रथम बार प्रयोग करने पर 2 हजार रुपए, द्वितीय बार प्रयोग करने पर 3 हजार व प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 5 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। वहीं प्लास्टिक के वाणिज्यिक उपयोगकार्ताओं के प्रथम बार प्रयोग करने पर 1500, दूसरी बार प्रयोग करने पर 2500 व प्रत्येक बार प्रयोग करने पर 3500, घरेलू उपयोगकर्ताओं के प्रथम बार प्रयोग करने पर 100, दूसरी बार प्रयोग करने पर 200 व प्रत्येक बार प्रयोग करने पर 500 रूपए अर्थदंड लगाया जाएगा। मल्टी पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कभर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधनों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नहीं किए गए हो, में वस्तुओं का उपयोग, विक्रय या उसे उपलब्ध कराने पर तथा प्लास्टिक को खुले में जलाने पर प्रथम बार में 200, दूसरी बार में 3000 तथा प्रत्येक बार प्रयोग करने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

इनको मिलेगी छूट

जैव चिकित्सा अवशिष्ट का संग्रहण, भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग जिनकी मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक होगी, उसे छूट प्रदान की गई है। साथ ही खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध एवं दुग्ध उत्पादकों के प्रयोग वाले प्लास्टिक थैले पर छूट प्रदान की गई है। पौधशालाओं में पौधा उगाने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक पात्रों को कैरी बैग नहीं माना जाएगा।

सिटी टास्क फोर्स का होगा गठन

प्लास्टिक बैग पर निगरानी के लिए सिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स की जिम्मेदारी प्लास्टिक स्टॉक की औचक छापेमारी कर जब्त करने, जुर्माना वसूलने तथा बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम करेगी। टास्क फोर्स में जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के पदाधिकारी, स्थानीय एनजीओ एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल होंगे।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

नगर परिषद क्षेत्र में 14 दिसंबर से प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके लिए आम नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ समयावधि समाप्त होते ही प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।